भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से राहत नहीं, चुनाव याचिका रद्द करने की मांग खारिज

 

Photo: Wikimedia Commons


23 जून से मेरिट के आधार पर होगी नियमित सुनवाई, कोर्ट ने याचिका को माना सुनवाई योग्य

बिलासपुर/छत्तीसगढ़:
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधानसभा सीट से विधायक भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका को रद्द करने की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया है।

जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि यह याचिका सुनवाई के योग्य (Maintainable) है। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले में आगामी 23 जून 2026 से मेरिट के आधार पर नियमित सुनवाई की जाएगी।

भूपेश बघेल की ओर से दायर अर्जी में चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने की मांग की गई थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और मामले को आगे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

अब इस मामले में नियमित सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। राजनीतिक दृष्टि से यह मामला महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे पाटन विधानसभा क्षेत्र की चुनावी प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, कोर्ट द्वारा याचिका को सुनवाई योग्य मानना इस बात का संकेत है कि मामले में प्रस्तुत तथ्यों की विस्तृत जांच आवश्यक है। अब सभी की नजरें 23 जून से शुरू होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *