रायपुर। राजधानी रायपुर में गांजा तस्करी के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। 18 किलो गांजा के साथ पकड़े गए आरोपी को विशेष NDPS अदालत ने दोषी ठहराते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
यह फैसला विशेष न्यायाधीश NDPS एक्ट किरण थवाईत की अदालत ने 11 सितंबर 2026 को सुनाया। मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने जून 2024 में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गांजे के साथ गिरफ्तार किया था।
18 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया था आरोपी
मामले के मुताबिक, 18 जून 2024 को टिकरापारा पुलिस को गांजा तस्करी की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और एक संदिग्ध युवक को पकड़ा।
पुलिस के अनुसार, तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से कुल 18 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत करीब 3.60 लाख रुपये बताई गई थी।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान राज नामदेव, पिता ब्रिजेश नामदेव, उम्र 21 वर्ष के रूप में हुई। वह मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का रहने वाला बताया गया है।
NDPS एक्ट के तहत दर्ज हुआ था मामला
गांजा बरामद होने के बाद टिकरापारा थाने में अपराध क्रमांक 480/2024 दर्ज किया गया था। आरोपी के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट यानी NDPS Act की धारा 20(B) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद मामले का चालान अदालत में पेश किया। इसके बाद विशेष NDPS अदालत में प्रकरण की सुनवाई हुई।
अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा
मामले की सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी राज नामदेव को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश NDPS एक्ट किरण थवाईत ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस के मुताबिक, मामले में की गई विवेचना और न्यायालय में प्रभावी पैरवी के बाद आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली।
नशे के कारोबार पर कार्रवाई जारी
रायपुर में गांजा और दूसरे मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हाल के मामलों में भी NDPS एक्ट के तहत आरोपियों को अदालत से सजा मिलने के मामले सामने आए हैं।
इस मामले में भी पुलिस की कार्रवाई के बाद करीब दो साल चली न्यायिक प्रक्रिया के अंत में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। पुलिस का कहना है कि मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
नोट: यह खबर उपलब्ध पुलिस/मीडिया रिपोर्टों में दर्ज तथ्यों के आधार पर तैयार की गई है।
